नैनीताल। प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया है कि 24 नवम्बर के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्यविधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 11 दिसम्बर शनिवार को प्रत्येक तहसील स्तर पर लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट सम्बन्धित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित मामले, वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के मामले, श्रम सम्बन्धित मामले, भूमि अर्जन के मामले, दीवानी वाद, राजस्व सम्बन्धित वाद, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामले, धन वसूली से सम्बन्धित मामले, अन्य ऐसे मामले जो सुलह- समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके, का निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने तहसीलों में आवश्यक कार्यवाही करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में वृहत रूप से प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक लोंगो को लोक अदालत का लाभ मिल सके।
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