नैनीतालः स्थाई लोक अदालत ने सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी कंपनी को आवेदिका के पैसे ब्याज सहित लौटाने के दिए आदेश

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नैनीताल। स्थाई लोक अदालत द्वारा आज एक जनउपयोगी मामले की सुनवाई की गयी जो कि आवेदिका द्वारा विपक्षी सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड प्रधान कार्यालय कपूरथला अलीगंज उत्तर प्रदेश से अपनी फिक्स डिपोजिट धनराशि 15732 को प्राप्त करने हेतु योजित किया गया था, क्योंकि विपक्षी सहारा कम्पनी आवेदिका को उसका एफडी में निवेशित धनराशि जो 05 दिसम्बर 2019 को परिपक्व हो चुकी थी। आवेदिका इनके फ्रेन्सआईजी कार्यालय में बार-बार चक्कर लगाकर थक गयी थी। आवेदिका द्वारा स्थाई लोक अदालत के समक्ष आवेदन किया गया तथा अदालत द्वारा मामले का निस्तारण करते हुए विपक्षी कम्पनी को एक माह के भीतर आवेदिका का पूरा पैसा 18422 रुपया मय ब्याज 6 प्रतिशत के साथ व 5000 रुपये मानसिक क्षति हेतु प्रदान करने के आदेश दिये हैं। इस प्रकार स्थाई लोक अदालत ने आवेदिका ममता बिष्ट पुत्र कृष्ण सिंह निवासी दमुवाढुंगा कॉलटैक्स काठगोदाम जिला नैनीताल के मामले निस्तारण त्वरित गति से किया है।

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