नैनीताल : उत्तराखंड राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 मई को अदालतों में लगाई जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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नैनीताल। उप सचिव/ विशेष कार्याधिकारी सैयद गुरफान उत्तराखंड राज्य विधि सेवा प्राधिकरण नैनीताल की अध्यक्षता में एडीआर केंद्र, उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल के सभागार में एक प्रेस का आयोजन किया गया। गुफरान ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 14 मई को राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल व समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय समस्त जनपद तथा अधीनस्थ न्यायालय राज्य एवं समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, श्रम न्यायालय एवं ऋण वसूली न्यायाधिकरण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न प्रकृति वादो का निस्तारण किया जाएगा , जिसमें फौजदारी के शामनीय, धारा 38, एन आई एक्ट , मोटर दुर्घटना प्रतिकर , वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के मामले, श्रम संबंधी, भूमि अर्जन, दीवानी वाद, राजस्व संबंधी वाद, विद्युत एवं जलकर बिलो, वेतन भत्तो एव सेवानिवृत्त से संबंधित, धन वसूली एवं अन्य अन्य ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके, का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि अभी तक राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बीस हजार से अधिक विभिन्न मामलों/वादो का निस्तारण किया जा चुका है।

गुरफान ने सर्वसाधारण से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक अपने मामलों को 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर मामलों/ वादो का निस्तारण करना चाहे। उन्होंने कहा कि आम व्यक्ति 14 मई 2022 तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों/वादो को नियत करवा सकते हैं।

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