पॉक्सो में एक अभियुक्त को तीन साल की सजा

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नैनीताल जनपद के रामनगर थाने में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त अजय बालेश्वर को दोषी पाया गया। उसे तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अन्य दो अभियुक्तों मुकुल कुमार राज व शुभम कुमार उत्तम को आरोपों से दोषमुक्त करार दिया है। अधिवक्ता आदित्य कुमार ने बताया कि 19 नवंबर 2020 को पीड़िता की मां ने थाना रामनगर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि 13 साल व 17 साल की उसकी दो पुत्रियां सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन वापस नहीं लौटीं। तहरीर के आधार पर थाना पुलिस रामनगर ने अभियुक्तों के विरुद्ध पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दायर किया। जिसमें सभी गवाहों के बयान लेने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज पॉक्सो हल्द्वानी नंदन सिंह राणा ने बीते 12 सितंबर को निर्णय देते हुए अभियुक्त अजय बालेश्वर को दोषसिद्ध माना है और उसे तीन साल की सजा सुनाई और 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त मुकुल कुमार राज व शुभम कुमार उत्तम को दोषमुक्त कर दिया।

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