नैनीताल: हांडी बांडी क्षेत्र में हुए विवाद के मामले पर मल्लीताल कोतवाल सस्पेंड

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नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने महिला अधिवक्ता के घर में जाकर मारपीट करने और महिला अधिवक्ता के भाई से मारपीट के मामले में नैनीताल कोतवाल द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने और दूसरे पक्ष की रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए थे। लेकिन एसएसपी अवकाश में होने के चलते कोर्ट में उपस्थित नही हो सकी। जिसके बाद स्वयं डीजीपी विडियोकांफ्रेसिंग के माध्यम से पेश हुए। सुनवाई के दौरान डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि पूरे मामले की जांच करने के साथ ही नैनीताल कोतवाल को त्वरित कार्यवाही करते हुए सस्पेंड कर दिया है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।

मामले के अनुसार नैनीताल के हांडी बांडी क्षेत्र में रहने वाली महिला अधिवक्ता के घर पर 10 नवंबर को कुछ अराजक तत्वों द्वारा उनके घर मे घुसकर मारपीट और उनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति जो अधिवक्ता को अपने घर की देखरेख करने के लिए कहकर बाहर गए हुए थे। उनका सामान बाहर फेकने का मामला था। पीड़िता का कहना है कि 10 व 14 नवंबर को कोतवाली में अराजक तत्वों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी लेकिन पुलिस ने इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज न करते हुए उनके भाई पर विभिन्न धाराओं पर मुक़दमा दर्ज कर जेल भेज दिया। जबकि दूसरे पक्ष का केस दर्ज किया।

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