नई दिल्ली। दुष्कर्म के मामले में गुजरात के गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम बापू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को आसाराम बापू को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया था। आज कोर्ट ने इस मामले में सजा का एलान किया। बता दें कि आसाराम पर दो बहनों ने साल 2013 में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। इससे पहले विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने अदालत से आसाराम को आजीवन कारावास और भारी जुर्माना लगाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था हमने कोर्ट से अपील की है कि पीड़िता को मुआवजा दिया जाना चाहिए। फिलहाल कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर के अनुसार, पीड़िता ने सूरत पुलिस में मामला दर्ज कराया था, जिसे 2013 में अहमदाबाद पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया था। चांदखेड़ा थाना पुलिस ने आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं सहित 8 लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
सुनील बोरा
संपादक